1 नवंबर से आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर: बैंकिंग से GST तक, आज से लागू हो रहे ये 5 बड़े बदलाव

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नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आई है, जिनका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा। आज यानी 1 नवंबर, 2023 से बैंकिंग, सरकारी दस्तावेज़ों और कराधान से जुड़े प्रमुख नियमों में संशोधन प्रभावी हो गए हैं। इन परिवर्तनों से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं इन पांच बड़े परिवर्तनों के बारे में विस्तार से, ताकि आप अपनी वित्तीय आदतों को इनके अनुसार ढाल सकें।

1. SBI क्रेडिट कार्डधारकों के लिए नए शुल्क नियम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अब कुछ विशेष ट्रांज़ैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। 1 नवंबर से, यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई भुगतान (जैसे स्कूल या कॉलेज की फीस) CRED या MobiKwik जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से करते हैं, तो उस पर 1% का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इसके अलावा, यदि आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके Paytm या PhonePe जैसे किसी भी डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक राशि लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क देना होगा।

यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन माध्यमों का नियमित रूप से उपयोग करते हैं। ऐसे में, अपने भुगतान विकल्पों की समीक्षा करना और अनावश्यक शुल्कों से बचने के लिए सीधे बैंक से भुगतान जैसे विकल्पों पर विचार करना बुद्धिमानी होगी।

2. आधार कार्ड अपडेट शुल्क में बदलाव और नई सुविधा

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट से संबंधित शुल्कों में संशोधन किया है और कुछ नई सुविधाएं भी पेश की हैं। बच्चों के आधार कार्ड में बायोमीट्रिक अपडेट अब अगले एक साल तक पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, जो माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत है।

हालांकि, वयस्कों के लिए कुछ अपडेट पर शुल्क लगेगा। नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसे विवरण अपडेट करने पर 75 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि आपको फिंगरप्रिंट या आई स्कैन (बायोमीट्रिक अपडेट) कराना है, तो इसके लिए 125 रुपये का चार्ज लगेगा। एक अहम नई सुविधा यह है कि अब आप कुछ बुनियादी विवरण – जैसे नाम, जन्मतिथि या पता – बिना किसी दस्तावेज़ अपलोड किए भी अपडेट कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

3. जीएसटी ढांचे में सरलीकरण और नए स्लैब

सरकार ने 1 नवंबर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़ा बदलाव लागू किया है। पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को सरल बनाते हुए अब दो मुख्य स्लैब में बदला गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

इसके साथ ही, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40% तक का जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जीएसटी ढांचे को सरल और उपभोक्ताओं के लिए समझने में आसान बनाना है। इन परिवर्तनों का सीधा असर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को आगामी खरीद पर इसके संभावित प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए।

4. बैंक खातों में नॉमिनेशन के नए और आसान नियम

बैंक खाताधारकों के लिए नॉमिनेशन (नामांकन) से जुड़े नियमों में भी 1 नवंबर से बदलाव किए गए हैं। अब एक बैंक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। पहले यह संख्या सीमित थी, जिससे कई बार परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे खाताधारकों को सुविधा मिलेगी। यह कदम आपातकालीन स्थितियों में या खाताधारक के निधन की स्थिति में उनके परिवार के लिए फंड्स तक पहुंच को काफी सुगम बनाएगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

5. एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की समय-सीमा बढ़ी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अब 30 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले यह समय-सीमा कम थी, लेकिन इस विस्तार से कर्मचारियों को अपने पेंशन विकल्पों की समीक्षा करने और बेहतर वित्तीय योजना बनाने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें अपने विकल्पों को समझने और उचित निर्णय लेने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ नई सुविधाएं प्रदान करना है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त वित्तीय लागतें भी शामिल हैं। स्थानीय निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों से अवगत रहें और अपनी वित्तीय योजनाओं को तदनुसार समायोजित करें ताकि वे इन नए नियमों का पूरा लाभ उठा सकें और संभावित अतिरिक्त शुल्कों से बच सकें।

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